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ITR फाइलिंग: सीनियर सिटीजन को कौन सा फॉर्म भरना होगा? जानें पूरी जानकारी हिंदी में

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ITR Filing Guide for Senior Citizens: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। ऐसे में खासकर वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को यह जान लेना जरूरी है कि उन्हें कौन-सा ITR फॉर्म भरना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ वरिष्ठ नागरिकों को ITR फाइल करने से छूट भी दी गई है, लेकिन यह कुछ शर्तों पर निर्भर करता है।

🧓 सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन की परिभाषा:
  • सीनियर सिटीजन: जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है।

  • सुपर सीनियर सिटीजन: जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है।

🔹 सेक्शन 194P के तहत ITR फाइल करने से छूट – किन्हें नहीं भरना होगा ITR?

यदि निम्नलिखित चार शर्तें पूरी होती हैं, तो सीनियर सिटीजन को ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती:

  • उम्र 75 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।

  • इनकम केवल पेंशन और ब्याज (interest) से होनी चाहिए, और वह भी उसी बैंक में हो, जिसमें पेंशन आती है।

  • संबंधित बैंक में एक घोषणा (Declaration) दी हो।

  • बैंक द्वारा सेक्शन 194P के तहत TDS कटौती की गई हो।

  • ⚠️ यदि आप इन शर्तों में नहीं आते हैं:

    तो आपको ITR फाइल करना होगा। इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है, यह आपकी आय के प्रकार पर निर्भर करता है। नीचे जानिए ITR फॉर्म की जानकारी:

    📄 ITR Forms जो सीनियर सिटीजन भर सकते हैं: ✅ ITR-1 (सहज)यदि आपकी आय साधारण है
    • कुल आय ₹50 लाख तक हो (पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज, डिविडेंड आदि)।

    • कृषि आय ₹5000 तक हो।

    • यह फॉर्म नहीं भर सकते यदि:

      • आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं।

      • आपके पास अनलिस्टेड शेयर हैं।

      • आपके पास विदेशी संपत्ति या बैंक खाता है।

      • आपकी आय विदेशी स्रोतों से है।

    ITR-2
    • जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है।

    • यदि ITR-1 के लिए पात्र नहीं हैं।

    ITR-3
    • जिनकी आय बिजनेस/प्रोफेशन से होती है।

    • HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए भी लागू।

    ITR-4 (सुगम)यदि आय अनुमानित आधार पर होती है
    • ₹50 लाख तक की कुल आय, जिसमें बिजनेस/प्रोफेशन की आय शामिल हो।

    • सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE के तहत आती हो।

    • लेकिन यह फॉर्म नहीं भर सकते, यदि:

      • आप कंपनी के डायरेक्टर हैं।

      • अनलिस्टेड शेयर रखते हैं।

      • विदेश में संपत्ति या साइनिंग अथॉरिटी है।

      • ESOP पर टैक्स डिफर्ड किया गया है।

      • आय ₹50 लाख से ज्यादा है।

    🔍 जरूरी बात:

    ITR-4 (Sugam) भरना जरूरी नहीं है, यह सिर्फ एक आसान विकल्प है।

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